20/08/2026
1 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा, देश को क्या खाक छोड़ेंगे?
प्रदेश सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 को 2023 में संशोधन करते हुए यह तय किया कि
जन्म से 21 दिन के अंदर पंजीकरण कराने पर 2 रुपए की जगह 20 रुपए।
30 दिन से 1 साल के भीतर पंजीकरण कराने पर 5 रुपए की जगह 50 रुपए।
जबकि 1 साल के बाद पंजीकरण कराने पर 10 रुपए की जगह 100 रुपए देने होंगे।
लेकिन आज़मगढ़ में जन्म मृत्यु पंजीकरण विभाग ने तो लूट मचा रखी है
यहां 20 , 50,100 रुपए की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सीधा 500 से 1000 लेकर जनता की जेब काटी जा रही है।